Haryana: 12 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्याकांड में अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

Haryana: 14 जनवरी 2018 को 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर दो दरिंदों ने उसकी निमर्मता से गला दबाकर हत्या कर दी थी.

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Rape & Murder के दोषियों को फांसी की सजा. Rape & Murder के दोषियों को फांसी की सजा.

पवन राठी

  • पानीपत,
  • 19 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 8:35 AM IST
  • 2 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा
  • 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया  

हरियाणा के पानीपत की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.    

जिले के एक गांव में  14 जनवरी 2018 को 12 साल की मासूम गायब हो गई थी. पहले तो उसके परिजनों ने खुद खोजबीन की थी और जब उसका कोई अता-पता नहीं चला तो उन्होंने बच्ची के गुम होने की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दी. इसके बाद तलाश में जुटी पुलिस को घर से कुछ दूरी पर स्थित एक तालाब में बच्ची की नग्न अवस्था में लाश मिली.  

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पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी गई. तहकीकात में पुलिस ने दो आरोपियों प्रदीप और सागर को खोज निकाला. पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी मासूम को बहला फुसलाकर एकांत में अपने साथ ले गए थे और फिर उन्होंने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. वहीं, अपराध का पता न चले इसलिए आरोपियों ने मासूम की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों प्रदीप और सागर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इसके बाद चले ट्रायल के पूरा होने के बाद पानीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई और दोनों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया.

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