मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने एक पक्ष पर लगाया जुर्माना

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद में केस की कॉपी नहीं देने पर कोर्ट ने वादी पक्ष पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वकील शैलेंद्र सिंह द्वारा श्री कृष्ण भूमि की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर कोर्ट में यह मामला चल रहा है.

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मदन गोपाल शर्मा

  • मथुरा,
  • 08 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:36 PM IST

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने दूसरे पक्ष को केस की कॉपी नहीं देने पर वादी पक्ष पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में एडीजे (सप्तम) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.

सुनवाई के बाद वादी पर केस की कॉपी प्रतिवादी को न देने पर कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. केस की कॉपी नहीं मिलने की शिकायत शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से की गई थी. 

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शिकायत के बाद अदालत ने वादी को दावे की कॉपी दिए जाने के निर्देश दिए हैं. लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में वकील शैलेंद्र सिंह द्वारा श्री कृष्ण भूमि की 13.37 एकड़ जमीन के लिए जिला जज की अदालत में दावा किया गया है. 

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की है. शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के वकील तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि वादी पक्ष की ओर से उन्हें कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने वादी शैलेंद्र सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया.

क्या है पूरा विवाद?

वादी पक्ष के वकील शैलेंद्र सिंह ने जिला जज राजीव भारती की अदालत में सभी मुकदमों को एक साथ सुनने के लिये 17 मई को  प्रार्थना पत्र दिया था. इसी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया था.

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