राहुल-सोनिया की याचिका पर SC में सुनवाई, चिदंबरम ने रखी दलीलें

10 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी जिसने 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी (फाइल फोटो) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी (फाइल फोटो)

मोहित ग्रोवर

  • नई दिल्ली,
  • 13 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST

नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. ये याचिका 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने में उन्हें राहत देने से इनकार के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली है.

सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी की तरफ से पी. चिदंबरम, राहुल गांधी की तरफ से कपिल सिब्बल और ऑस्कर फर्नांडिस की ओर से अरविंद दतार पेश हुए. चिदंबरम ने यहां कहा कि क्या ये मामला इनकम का है या फिर कंपनी के ट्रांसफर हुए शेयर का. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां सिर्फ इनकम टैक्स के नोटिस पर सुनवाई हो रही है, बाकी बातें इनकम टैक्स से की जा सकती हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

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सुनवाई के दौरान चिदंबरम ने कहा कि अगर कंपनी ने कर्ज लिया है तो वह किसी शेयरधारक के लिए किस प्रकार से कमाई मान ली जाएगी. उन्होंने कहा कि ये कंपनी सेक्शन 25 के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट है, यही कारण है कि शेयरधारकों को कोई इनकम नहीं होती है. अगर आगे भी कंपनी किसी तरह का कर्ज लेती है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि शेयरधारकों को कोई कमाई हुई है. बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ कर रही है.

और को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत प्रदान कर दी थी. अपनी याचिकाओं में इन्होंने हाई कोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है. आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर रखी है कि अगर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी सूरत में उसका पक्ष भी सुना जाए.

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गौरतलब है कि 10 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी जिसने 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था.

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था. इस मामले में तीनों जमानत पर हैं.

PM ने भी साधा निशाना

नोटबंदी पर सवाल खड़े करने पर राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्हें जमानत पर चल रहे मां-बेटे से ईमानदारी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है. कांग्रेस, इसके अध्यक्ष राहुल और उनकी मां सोनिया पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल की राजनीति एक परिवार से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है.

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