लालू यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा- शपथ पत्र दायर करे CBI

रांची में हाइकोर्ट में देवघर कोषागार मामले में चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सीबीआई को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया.

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आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव.

aajtak.in

  • पटना,
  • 21 जून 2019,
  • अपडेटेड 2:34 PM IST

रांची हाई कोर्ट में शुक्रवार को देवघर कोषागार मामले में चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सीबीआई को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. लालू ने 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.

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लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े विभिन्न मामलों में सजा काट रहे हैं. 23 दिसंबर 2017 से लालू यादव जेल में हैं. जमानत याचिका में लालू यादव ने अनुरोध किया कि उन्होंने जेल में सजा का आधे से ज्यादा वक्त बिता लिया है. इसलिए अब उन्हें जमानत दी जाए. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार देते हुए लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद से लालू जेल में हैं. हालांकि उनकी तबीयत भी काफी खराब है.

पिछले साल 17 मार्च को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रिम्स और बाद में दिल्ली स्थित AIIMS में भर्ती कराया गया था. 11 मई को इलाज के लिए कोर्ट ने उनकी 6 हफ्ते की जमानत मंजूर की थी.बाद में इसे 14 और फिर 27 अगस्त तक बढ़ाया गया. 30 अगस्त को कोर्ट ने लालू यादव को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया. तब से आरजेडी सुप्रीमो रांची की जेल में कैद हैं. लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला के देवघर, चाईबासा और दुमका मामले में सजा सुनाई है. वह तीनों ही मामले में सजा काट रहे हैं.

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लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की करारी हार के बाद लालू यादव को गहरा सदमा लगा. उन्होंने कई बार खाना नहीं खाया और नींद भी गायब है. लालू यादव हाई डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई बीपी, पेरियेनल इन्फेक्शन, क्रॉनिक किडनी जैसी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. 

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