कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हाथरस जिला कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. एडीजे पंचम की अदालत ने यह नोटिस रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
यह मामला 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में हुई एक बहुचर्चित घटना से जुड़ा है. इस मामले में 2 मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया था, जिसमें एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जबकि तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था.
राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने दोषमुक्त किए गए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था. राहुल गांधी के इस कथित बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर कोर्ट से बरी हुए युवकों रामू, रवि और लवकुश ने उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने 16 मार्च को आरोपों को निराधार बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था. 13 मई को एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इस मानहानि के परिवाद को पूरी तरह खारिज कर दिया था.
अदालत के इस फैसले के खिलाफ रामू, रवि और लवकुश की ओर से उनके अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की थी. यह मामला अपर जिला जज पंचम की कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था. इस मामले में परिवादी पक्ष की अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है.
राजेश सिंघल