HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को होगी SC में सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला

राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था.

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जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. (Photo: ITG) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. (Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 12:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट की 17 अगस्त की कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

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बता दें, CBI के जवाब से असंतोष जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विवरण देने को कहा गया था.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आरोपों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोई ऐसी सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं जिनसे किसी गैर-कानूनी गतिविधि का संकेत मिलता है, तो वह कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा.

हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की CBI और ED से जांच कराने की मांग की गई थी.

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यह आदेश कर्नाटक के निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर लगभग दो घंटे चली इन-चैंबर सुनवाई के बाद पारित किया गया था. बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश ने पहले भी याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता है.

हाईकोर्ट ने पाया था कि CBI द्वारा दाखिल हलफनामा उसके पिछले आदेश के अनुरूप नहीं था और इसमें राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से उनकी संपत्ति से संबंधित शिकायत पर हुई प्रगति को ठीक से नहीं समझाया गया था.

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