राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत

इस मामले में कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था. विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था.

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राहुल गांधी राहुल गांधी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 जून 2024,
  • अपडेटेड 11:26 AM IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है. ये मामला पिछले विधानसभा चुनाव का है, जब राहुल गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर कमीशनखोरी का आरोप लगाय था. इसके बाद बीजेपी नेता ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में बीजेपी के वकील विनोद ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी ट्रबलमेकर सरकार है. ये गलत आरोप है. हमने इस पर कोर्ट का रुख किया. आरोपियों में से दो को जमानत मिल गई थी. राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी. 

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बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आरोपी हैं. लेकिन कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी थी. 

इस मामले में कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था. विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था.

बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था. शिकायतकर्ता ने कांग्रेस पार्टी पर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाया था.

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने अकाउंट पर यह ‘अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया था.

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