बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI बोले- 'मंत्री कैसे रह सकते हैं?'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सख्त रुख अपनाया है. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगी. बिहार सरकार ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे.

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दीपक प्रकाश की बढ़ी मुश्किलें. (photo: ITG) दीपक प्रकाश की बढ़ी मुश्किलें. (photo: ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच अब इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. 

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के. गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए संविधान में छह महीने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट केवल एक बार के लिए होती है. दीपक प्रकाश इस समयसीमा को पार कर चुके हैं.

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वहीं, बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ये मामला पहले से ही 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, राज्य सरकार उसका पालन करेगी.

इस पर CJI ने कहा कि ये पूरी तरह कानून का सवाल है. राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई व्यक्ति बिना विधायक/विधान परिषद का सदस्य बने छह महीने से ज्यादा वक्त तक मंत्री कैसे बना रह सकता है. हम उनसे जवाब मांगेंगे.

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