महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय से जुड़े चर्चित यौन उत्पीड़न और कथित जबरन धर्मांतरण मामले में दाखिल चार्जशीट ने कई नए और गंभीर आरोपों को सामने ला दिया है. पुलिस की तरफ से अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई और इस प्रक्रिया में विभिन्न इस्लामी उपदेशकों के वीडियो भी दिखाए गए. यह मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज उस शिकायत से जुड़ा है, जिसे टीसीएस की 23 वर्षीय महिला कर्मचारी ने दर्ज कराया था. चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और उसे मानसिक तनाव कम करने के नाम पर धार्मिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया.
पीड़िता ने अपने बयान में दावा किया है कि उसे बताया गया कि यदि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती है तो उसका मानसिक तनाव कम हो जाएगा. उसने पुलिस को बताया कि धीरे-धीरे वह इन बातों पर विश्वास करने लगी थी. उसके अनुसार आरोपियों ने एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक और धार्मिक प्रभाव अभियान चलाया, जिसके जरिए उसकी सोच को बदलने का प्रयास किया गया.
तारिक जमील और जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए
चार्जशीट के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और निदा खान शामिल हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विवाहित दानिश शेख ने उससे शादी का वादा कर उसका यौन शोषण किया. जब उसने भविष्य और परिवार की स्वीकृति को लेकर चिंता जताई तो उसे भरोसा दिलाया गया कि धार्मिक मार्ग अपनाने से उसकी परेशानियां कम हो जाएंगी. पीड़िता के बयान के मुताबिक उसे कहा गया कि वह भगवान के भजन सुनना और मंदिर जाना कम कर दे तथा तस्बीह पढ़े. आरोप है कि उसे यह भी बताया गया कि अल्लाह का नाम लेने और इस्तिगफार पढ़ने से उसके पाप कम होंगे और मानसिक तनाव घटेगा.
चार्जशीट में दर्ज बयान के अनुसार दानिश शेख ने उसे पाकिस्तान के इस्लामी धर्मगुरु और तबलीगी जमात से जुड़े उपदेशक तारिक जमील के वीडियो देखने और उनके भाषण सुनने के लिए कहा. इसके अलावा तौसीफ अत्तार ने उसे अपने मोबाइल पर जाकिर नाइक और पाकिस्तानी इस्लामी विद्वान डॉ. इसरार अहमद के वीडियो खोजकर देखने और सुनने की सलाह दी. पीड़िता का कहना है कि उसने आरोपियों के कहने पर ये वीडियो देखे. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे इस्लामी मान्यताओं और धार्मिक अवधारणाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता था. इनमें इब्राहिम की कहानियां, बकरीद, जमजम का पानी, कुर्बानी, जन्नत और जहन्नुम जैसी बातें शामिल थीं. उसका कहना है कि समय के साथ वह इन बातों को सच मानने लगी थी.
शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप
चार्जशीट में एक अन्य गंभीर आरोप भी शामिल है. पीड़िता के अनुसार दानिश शेख को उसके बैंक खातों, यूपीआई पिन और बैंक में जमा रकम की पूरी जानकारी थी. पुलिस ने इन दावों को भी जांच का हिस्सा बनाया है. मामले में दाखिल चार्जशीट में कुल 106 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं. इनमें शिकायतकर्ता, उसकी मां, टीसीएस के कर्मचारी और प्रबंधन, पॉश समिति के सदस्य तथा जांच अधिकारी शामिल हैं.
पीड़िता की मां ने भी पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में बेटी के व्यवहार और रहन-सहन में काफी बदलाव दिखाई दिए. परिवार ने उसके कपड़ों, खानपान और जीवनशैली में बदलाव महसूस किया था. मां के अनुसार उनकी बेटी ने परिवार को बताया था कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि परिवार धर्म परिवर्तन नहीं करेगा और घर से देवी-देवताओं की मूर्तियां नहीं हटाएगा तो अनिष्ट होने की चेतावनी दी गई थी.
चार्जशीट में छत्रपति संभाजीनगर के एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के दौरान निदा खान को शरण दी थी. पुलिस का कहना है कि बाद में पूछताछ के दौरान उन्होंने उस स्थान की जानकारी दी जहां निदा खान अपने परिवार के साथ ठहरी हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया था. जांच के दौरान कई महिला कर्मचारियों ने शोषण, कथित धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाएं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए हैं. इस मामले में देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं.
एआईएमआईएम पार्षद का नाम भी आरोपियों में शामिल
कुछ अन्य पीड़िताओं ने भी आरोप लगाया है कि उन पर धार्मिक प्रथाएं अपनाने, प्रार्थना करने, खानपान बदलने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने का दबाव बनाया गया था. उधर टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या दबाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती. कंपनी ने बताया है कि नासिक कार्यालय में आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई न्यायालय तथा जांच एजेंसियों के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी.
दिव्येश सिंह