बांद्रा: हिट एंड रन मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, तेज रफ्तार कार से ली थी 8 साल के मासूम की जान

मुंबई के बांद्रा हिट एंड रन केस की आरोपी महिला को गिरफ्तार करके एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. महिला पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिस पर आरोप है कि उसने रविवार को तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार से 8 साल के बच्चे को कुचल दिया.

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महिला को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया. (Photo- ITGD) महिला को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया. (Photo- ITGD)

मुस्तफा शेख

  • मुंबई,
  • 31 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 4:18 PM IST

मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में रविवार को दर्दनाक हिट-एंड-रन का मामला सामने आया. इस हादसे में आठ साल के अंश गुप्ता की जान चली गई. तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार ने मासूम को कुचल दिया. अब हादसे की आरोपी न्यूट्रिशनिस्ट मेघा रावल को बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

सोमवार को आरोपी महिला को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, दुर्घटना के वक्त कार चला रही मेघा रावल मोबाइल फोन पर बात करने में बिजी थी और गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी.

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हादसे के बाद आरोपी महिला ने गाड़ी रोकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

दुर्घटना स्थल के पास दुकान चलाने वाले चश्मदीद शिव शंकर ने घटना की पुष्टि की. पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब मासूम अंश सेंट जॉन बैपटिस्ट रोड स्थित जीजामाता उद्यान जा रहा था.

1 सितंबर को था अंश का 9वां जन्मदिन

हादसे के बाद मृतक मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा, 'वो मेरा इकलौता बेटा था. हम उसे अच्छी पढ़ाई के लिए गोरखपुर से यहां मुंबई लाए थे. वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था. 1 सितंबर को अंश अपना 9वां जन्मदिन मनाने वाला था.'

मां ने आगे बताया, 'रविवार को वो जीजामाता उद्यान गया था. हमें बताया गया कि हादसा करते वक्त आरोपी महिला फोन पर बिजी थी. हादसे के बाद उसने गाड़ी नहीं रोकी और भागने की कोशिश की. उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.'

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यह भी पढ़ें: मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा... महिला ने 9 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

बांद्रा पुलिस ने आरोपी मेघा रावल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. उस पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक ड्राइविंग के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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