गुरुग्राम: साले की हत्या करने वाले जीजा को उम्रकैद, कोर्ट ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम की एक अदालत ने बुधवार को अपने साले की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साल 2022 में आरोपी नवीन ने अपने साले हरविंदर को गोली मार दी थी. कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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हत्या के दोषी को उम्रकैद (प्रतीकात्मक फोटो) हत्या के दोषी को उम्रकैद (प्रतीकात्मक फोटो)

aajtak.in

  • गुरुग्राम,
  • 29 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 7:00 PM IST

गुरुग्राम की एक अदालत ने बुधवार को साल 2022 में अपने साले की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी नवीन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

यह घटना 26 जुलाई 2022 को गुरुग्राम के बसई एन्क्लेव क्षेत्र में हुई थी, जब नवीन ने अपने साले हरविंदर को गोली मार दी थी. गंभीर हालत में हरविंदर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था.

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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा 

हत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी नवीन को झज्जर जिले से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने नवीन के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए थे. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना

बुधवार को अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नवीन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने 60 हजार 0 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट के इस फैसले पर मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली.

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