संजय सिंह के खिलाफ केस को कोर्ट ने सही ठहराया, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत

दिल्ली की अदालत ने AAP नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक है. साथ ही कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं, वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं.

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AAP सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो) AAP सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 22 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 9:02 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है. दिल्ली की अदालत ने AAP नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक है. साथ ही कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं, वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं.

कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चलता है कि संजय सिंह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे. इस बीच संजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला नहीं है.

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इस पर दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के अनुसार संजय सिंह के खिलाफ मामला असली है. उपलब्ध साक्ष्य संजय सिंह की कथित मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता दर्शाते हैं. पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे. उपलब्ध सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं.

कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त साक्ष्य और सामग्री यह भरोसा करने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह पीएमएलए की धारा 45 के तहत उक्त अपराध के 'दोषी' हैं. कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तें पूरी नहीं होती हैं. साथ ही कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि इस मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं.

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इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी. प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली में उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था. 

ईडी ने लगाए ये आरोप

ईडी द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र में संजय सिंह को आरोपी बनाया गया है. सूत्रों ने आजतक को बताया कि ईडी ने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि संजय सिंह इस मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपियों की मदद करने में शामिल थे.

संजय सिंह ने केस को राजनीति से प्रेरित बताया

हालांकि संजय सिंह शुरुआत से ही इस केस को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं. संजय सिंह ने अपने खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया है. वहीं, ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है. इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था. जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे.

कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत भी बढ़ाई 

संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज होने से पहले आज ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था. AAP नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनकी हिरासत को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई है और कहा कि आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं.

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