सनी देओल और करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने मामले में राहत, ये था आरोप

रेलवे कोर्ट ने सितंबर महीने में आरोप तय किए थे. आरोप रेलवे एक्ट की धारा 141, 145,146 और 147 के तहत तय किए गए थे. इसके खिलाफ दोनों ने रिवीजन दायर की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले को डिस्चार्ज कर दिया. इस मामले में अधिवक्ता एके जैन ने दोनों अभिनेताओं की पैरवी की थी.

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सन्नी देओल सन्नी देओल

देव अंकुर

  • नई दिल्ली,
  • 11 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 6:28 PM IST

एक्टर और को आज जयपुर के एडीजे कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  कोर्ट ने दोनों को करीब 22 साल पुराने मामले को डिस्चार्ज कर बड़ी राहत दी है. यह मामला 11 मार्च 1997 का बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग का है जिसमें दोनों सनी देओल और करिश्मा कपूर आरोपी थे.

इस मामले में कोर्ट ने सितंबर महीने में आरोप तय किए थे. आरोप रेलवे एक्ट की धारा 141, 145,146 और 147 के तहत तय किए गए थे. इसके खिलाफ दोनों ने रिवीजन दायर की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले को डिस्चार्ज कर दिया. इस मामले में अधिवक्ता एके जैन ने दोनों अभिनेताओं की पैरवी की थी.

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जज पवन कुमार ने फैसले में कहा, रेलवे कोर्ट ने उन्हीं धाराओं में आरोप तय किए हैं जिन्हें 2010 में सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने माना कि इस मामले में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इस मामले में स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ भी 2010 में आरोप तय किए गए थे, लेकिन दोनों ने इसे चुनौती नहीं दी थी. नरेना में तत्कालीन स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकर ने इस बारे में रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

सनी देओल के बेटे को स्कूल में क्या कहते थे दोस्त?

कपिल के शो में धर्मेंद्र को बताया था कि कैसे उनके बेटे को स्कूल में बुली किया जाता था. उन्होंने कहा कि उन्हें हाल ही में पता चला कि करण के कुछ सीनियर्स ने उन्हें यह कहते हुए धक्का देकर गिरा दिया था कि तुम सनी देओल के बेटे हो तो तुम आसानी से उठ सकते हो. धर्मेंद्र ने कहा था कि लोगों को लगता है कि स्टार किड होना आसान है लेकिन ऐसा नही हैं, यह बात बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि ये बच्चे सामान्य व्यवहार चाहते हैं और इसलिए विदेश में पढ़ाई करना पसंद करते हैं. 

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