पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभाओं के आम चुनाव और उपचुनाव के दिन शराब की दुकानें बंद रखने यानी निर्वाचन आयोग के ड्राई-डे आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में मतदान (पहले चरण) 23 अप्रैल, 2026 (गुरुवार) को निर्धारित है, और पश्चिम बंगाल में (दूसरे चरणI) यह 29 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को होगा. चुनाव के लिए मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 (सोमवार) को होगी.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C में यह प्रावधान है कि किसी भी चुनाव के लिए मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान, पूरे चुनाव क्षेत्र में किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी मादक पेय, किण्वित यानी फर्मेंटेड या मादक पेय या इसी तरह के अन्य पदार्थ बेचे या वितरित नहीं किए जाएंगे.
इस वैधानिक प्रावधान के मद्देनजर, विधानसभा चुनाव वाले मतदान क्षेत्र में मतदान दिवस के दौरान मतदान समाप्ति के निर्धारित समय तक 48 घंटे की अवधि के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत उचित ‘शुष्क दिवस’ घोषित और अधिसूचित किया जाएगा. इसमें पुनर्मतदान की तिथि (यदि कोई हो) भी शामिल होगी.
आयोग यह भी निर्देश देता है कि जिस दिन मतगणना होनी है, यानि 4 मई, 2026 (सोमवार) को मतदान वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित कानूनों के तहत ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया जाएगा.
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उपर्युक्त दिनों में किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी.
गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि तथा शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस के तहत संचालित होटलों को इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी.
उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण को सीमित किया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा.
निर्वाचन आयोग (ECI) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया.
संजय शर्मा