साढ़े तीन साल की बेटी से रेप का था फ्रांस के पूर्व डिप्लोमैट पर आरोप, कोर्ट ने किया बरी

भारत में फ्रांस के पूर्व राजनयिक पास्कल मजोरियर पर उनकी पत्नी ने ही अपनी साढ़े तीन साल की बेटी से रेप करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था. लेकिन इस मामले में बुधवार को बंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने डिप्लोमैट को बरी कर दिया.

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फ्रांस के पूर्व डिप्लोमैट पास्कल फ्रांस के पूर्व डिप्लोमैट पास्कल

दिनेश अग्रहरि

  • बंगलुरु ,
  • 19 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 7:26 PM IST

भारत में फ्रांस के पूर्व राजनयिक पास्कल मजोरियर पर उनकी पत्नी ने ही अपनी साढ़े तीन साल की बेटी से रेप करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था. लेकिन इस मामले में बुधवार को बंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने डिप्लोमैट को बरी कर दिया. सेशन कोर्ट जज ने कहा कि इस मामले में पास्कल को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए हैं.

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यह हाई प्रोफाइल मामला साल 2012 का है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान 44 वर्षीय पास्कल मजोरियर और उनकी 42 वर्षीय पत्नी सुजा जोन्स मौजूद थीं. सुजा ने जून 2012 में यह आरोप लगाया था कि पास्कल ने उनकी बेटी का रेप किया. सुजा जोन्स केरल की रहने वाली हैं. इस मामले में 376 के तहत बंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया था.

पास्कल को 15 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था. पास्कल उस समय फ्रेंच कांसुलेट में चांसरी हेड थे. सुजा ने बैप्ट‍िस्ट हॉस्प‍िटल के कॉलेबोरेटिव चाइल्ड रिस्पांस यूनिट (CCRU) की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी जिसमें यह दावा किया गया था कि 13 जून को बच्ची के साथ रेप हुआ.

सुजा और पास्कल की शादी फ्रांस में साल 2001 में हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं. साल 2008 में यह परिवार बंगलुरु आया था और यहां के वसंतनगर इलाके में रहता था. यह मामला काफी हाई प्रोफाइल होने के कारण सबकी निगाहें कोर्ट के आदेश पर लगी हुई थीं.

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