रेप से गर्भवती हुई बच्ची, पंचायत ने कहा- आरोपी और पीड़िता को जिंदा जला दो

बताया जा रहा है कि यह फरमान महापंचायत ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सुनाया. इस दौरान 'हो आदिवासी समाज युवा महासभा' के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे. पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया.

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प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.

आदित्य बिड़वई

  • नई दिल्ली,
  • 25 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 1:02 PM IST

झारखंड के चाईबासा में एक महापंचायत के फरमान सुनाए जाने का मामला सामने आया है. यहां मंझारी थाना क्षेत्र में एक 13 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती हो गई तो गांववालों ने महापंचायत बुलाई. फिर रेप करने वाले आरोपी और पीड़िता पर पांच लाख का जुर्माना लगाकर उन्हें जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया.

बताया जा रहा है कि यह फरमान ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सुनाया. इस दौरान 'हो आदिवासी समाज युवा महासभा' के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे. पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई.

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इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है. लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है.आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.  

डरा-धमकाकर बच्ची से रेप करता रहा चाचा...

ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने बड़े भाई के यहां काम करता था. करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा. इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ किया. जिससे वह हो गई. मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ. फिर मंगलवार को महापंचायत में वह आया जहां उसे फरमान सुनाया गया.

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ऐसी घटना दोबारा ना हो इसलिए सुनाया तुगलकी फरमान...

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया. फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है. ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर जिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है.

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