बेंगलुरु के थाने में खूनी वारदात, गर्भवती महिला कांस्टेबल के सिर पर लोहे की रॉड से किए कई वार, आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु के मैजेस्टिक रेलवे पुलिस स्टेशन में गर्भवती महिला कांस्टेबल शिल्पा पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG) इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

सगाय राज

  • बेंगलुरु,
  • 27 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 4:36 PM IST

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से पुलिस व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मैजेस्टिक रेलवे पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया गया. बताया जा रहा है कि हमले का शिकार हुई कांस्टेबल शिल्पा (PC-147) गर्भवती हैं. आरोपी ने कथित तौर पर लोहे की भारी रॉड से उनके सिर पर कई बार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

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जानकारी के मुताबिक, यह घटना 26 अगस्त की सुबह करीब 5:10 बजे हुई. करीब 25 से 30 साल की उम्र का एक व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचा था. उस समय थाने में दूसरे स्टाफ की मौजूदगी नहीं थी. महिला कांस्टेबल शिल्पा ने कथित तौर पर उसे बाद में आने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त शिकायत लेने के लिए कोई अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं था.

बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ देर बाद दोबारा रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचा. इस बार उसके हाथ में एक भारी लोहे की रॉड थी, जिसके साथ बैरिकेड का पहिया लगा हुआ था. आरोपी ने कथित तौर पर इसी लोहे की रॉड से शिल्पा पर हमला कर दिया. आरोप है कि उसने महिला कांस्टेबल के सिर पर लगातार 7 से 8 बार वार किए और हमला इस तरह किया गया कि उसकी मंशा जान लेने की थी.

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अचानक हुए इस हमले में शिल्पा के सिर में गंभीर चोटें आईं. वारदात के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल ले जाया गया. बाद में उनकी हालत और उपचार को देखते हुए उन्हें राजाजीनगर स्थित सुगुना अस्पताल में शिफ्ट किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला कांस्टेबल का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनके गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है. हालांकि, हमला करने के पीछे उसकी सटीक वजह क्या थी और वह किस शिकायत को लेकर थाने आया था, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात की पूरी कड़ी को समझने की कोशिश कर रही है.

इस मामले में बेंगलुरु सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 और 132 के तहत मामला दर्ज किया है. धारा 109 हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध से जुड़ी है, जबकि धारा 132 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने या उस पर हमला करने से संबंधित है. फिलहाल रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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