नया महीना शुरू होने के साथ बहुत से फाइनेंशियल कामों में बदलाव होने वाला है. 1 सितंबर से कई नए नियम लागू होंगे. हालांकि, उससे पहले 4 चीजों की डेडलाइन 31 अगस्त को ही समाप्त हो रही है, जो आपके जेब से जुड़ी हुई हैं. इसमें एलपीजी से लेकर ITR फाइल करने का नियम शामिल है.
1. आज ही भरें आईटीआर
अगर आपका बिजनेस है या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके ITR भरने की डेडलाइन नजदीक है, जो 31 अगस्त 2026 को समाप्त हो रही है. ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 7 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करना ही होगा. वहीं अगर आप ITR-1 या ITR-2 भरते हैं और फाइल कर भी चुके हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी. लेकिन अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं.
2. ओल्ड टैक्स चुनने का आखिरी मौका
अगर आपको ओल्ड टैक्स स्कीम चुनकर टैक्स सेविंग करना है तो आपकी भी डेडलाइन 31 अगस्त है. आपको बस अपने आईटीआर संशोधित करने के दौरान Form 10-IEA भी दाखिल करना होगा. अगस्त की compliance list में इसकी तारीख 31 अगस्त 2026 दी गई है.
3. RBI की FCNR(B) स्पेशल विंडो
यह आम सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स की डेडलाइन नहीं, लेकिन यह डेडलाइन NRI/FCNR(B) डिपॉजिट के लिए बेहद खास है. आरबीआई ने स्पेशल FCNR(B) फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी की डेडलाइन पहले तय 30 सितंबर 2026 कसे घटाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है.
4. एलपीजी ई-केवाईसी
अगर आपने अभी तक LPG e-KYC का काम पूरा नहीं किया है तो आपको फटाफट ये काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके एलपीजी कनेक्शन पर 1 सितंबर से बुकिंग होना बंद हो जाएगा. वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी का लाभ भी नहीं दिया जाएगा. LPG ई-केवाईसी पूरा करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 तय की गई है.
आजतक बिजनेस डेस्क