घर खरीदने में एक गलती पड़ सकती है भारी, UP RERA ने बताया पैसे जमा करने का सही तरीका

घर खरीदने के लिए बुकिंग अमाउंट या किस्त जमा करने जा रहे हैं, तो बैंक खाते की जानकारी की जांच जरूर कर लें, बिल्डर या प्रमोटर की ओर से दिए गए बैंक खाते में बिना सत्यापन पैसे ट्रांसफर करना जोखिम भरा हो सकता है.

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घर खरीदने में एक गलती पड़ सकती है भारी (Photo-ITG) घर खरीदने में एक गलती पड़ सकती है भारी (Photo-ITG)

आदित्य के. राणा

  • नई दिल्ली ,
  • 12 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST

घर खरीदने के लिए आप लाखों रुपये जमा कर रहे हैं, तो भुगतान करते समय एक छोटी सी लापरवाही से बचना जरूरी है. बिल्डर की तरफ से भेजे गए बैंक अकाउंट की जानकारी को बिना जांचे पैसे ट्रांसफर ना करें. यूपी रेरा (UP RERA) ने घर खरीदारों से कहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए तय किए गए कलेक्शन अकाउंट में ही पैसा जमा करें.

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UP RERA ने 12 अक्टूबर को जारी अपील में कहा है कि घर की बुकिंग, किस्त या किसी दूसरी देय राशि का भुगतान करने से पहले संबंधित प्रोजेक्ट के कलेक्शन अकाउंट की डिटेल्स आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिएं. इससे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने और संभावित जोखिम से बचने में मदद मिल सकती है.

अथॉरिटी के मुताबिक, खरीदारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी रकम उसी प्रोजेक्ट के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में जमा हो रही है. केवल बिल्डर या प्रमोटर की तरफ से दिए गए बैंक खाते की डिटेल पर भरोसा करने की जगह आधिकारिक पोर्टल पर उसकी पुष्टि करना जरूरी है.

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दूसरे बैंक खाते में पैसे मांगे तो क्या करें?

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UP RERA ने साफ किया है कि अगर कोई बिल्डर या प्रमोटर निर्धारित कलेक्शन अकाउंट की जगह किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए कहता है, तो खरीदार इसकी जानकारी प्राधिकरण को दें. इसके लिए UP RERA के पोर्टल पर एक विशेष लिंक उपलब्ध है. खरीदार इस लिंक के जरिए दूसरे खाते में भुगतान मांगे जाने से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं. शिकायत या जानकारी देने का ये आधिकारिक लिंक 'https://www.up rera.in/frm_OtherAccount_DetailsofProject.aspx' है.

3 बातों का रखें ध्यान घर खरीदार

कलेक्शन अकाउंट की पुष्टि करें और संबंधित प्रोजेक्ट के निर्धारित खाते में ही भुगतान करें. दूसरा, पैसा भेजने से पहले जांच करें और UP RERA के आधिकारिक पोर्टल पर खाते की डिटेल को सत्यापित करें. तीसरा, बिल्डर या प्रमोटर किसी अन्य खाते में रकम जमा करने को कहे, तो इसकी सूचना यूपी रेरा को दें. UP RERA की येअपील घर खरीदारों को भुगतान के दौरान सतर्क रहने और आधिकारिक जानकारी के आधार पर लेन-देन करने के लिए जारी की गई है. घर की बुकिंग या किस्त का भुगतान करने से पहले बैंक खाते का सत्यापन जरूर करें.

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