scorecardresearch
 

HC ने मैक्स से पूछा- धोनी का नाम हटाने के लिए क्या किया?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैक्स मोबाइल के प्रमुख से टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम कंपनी के किसी भी उत्पाद पर इस्तेमाल किए बगैर बेचने के आदेश पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी.

Advertisement
X
महेंद्र सिंह धोनी
महेंद्र सिंह धोनी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैक्स मोबाइल के प्रमुख से टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम कंपनी के किसी भी उत्पाद पर इस्तेमाल किए बगैर बेचने के आदेश पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी.

जस्टिस जेआर मिधा ने मैक्स मोबाइल के सीएमडी अजय अग्रवाल से 17 नवंबर 2014 को दिए गए आदेश के समय उन्हें उपलब्ध स्टॉक्स के बारे में और इसके बाद बेच गए उत्पादों की संख्या से संबंधित सूचना के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

अदालत ने पूछा, ‘मैक्स मोबाइल ने याचिकाकर्ता () का नाम (मोबाइल और इसके बाक्स) से हटाने के संबंध में प्रिंटर को क्या आदेश दिया है? अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया था कि चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करे और 29 जुलाई को इसकी सुनवाई की जाएगी. अदालत ने यह निर्देश द्वारा अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में दिया है.

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement