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शंखनाद: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, खींच दी 'लक्ष्मणरेखा'

शंखनाद: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, खींच दी 'लक्ष्मणरेखा'

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है. किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. शासन मनमाने तरीके से घर नहीं गिरा सकता. राज्य में कानून का राज्य होना चाहिए. आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते. देखें शंखनाद.

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