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ओडिशा: नाबालिग साली से दुष्कर्म और हत्या, आरोपी जीजा को POCSO कोर्ट ने दी उम्रकैद

गंजाम में POCSO कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 11 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया. साथ ही पीड़िता के परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है.

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दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्रकैद (फोटो-ITG)
दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्रकैद (फोटो-ITG)

ओडिशा के गंजाम  जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में अहम फैसला सामने आया है. यहां POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपी जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

यह फैसला अतिरिक्त जिला जज सह POCSO कोर्ट की जज Pranati Pattnaik ने सुनाया. अदालत ने 11 गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया.

नाबालिग साली से दुष्कर्म और हत्या

कोर्ट ने अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. मामले के अनुसार, घटना 17 अगस्त 2023 को बुगुड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी. आरोपी, जो पीड़िता का जीजा था, उसे पास के जंगल में ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

घटना के चार दिन बाद, 21 अगस्त को पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच शुरू की और जंगल क्षेत्र से 17 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया.

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POCSO कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद का फैसला

इसके बाद 23 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच और सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों को सामने रखा गया. अदालत ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया और आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई.
 

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