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8वीं मंजिल से गिरकर 23 साल की अंजलि की मौत, Live-In Partner पर सुसाइड के लिए उकसाने की FIR

इंदौर के पलाश परिसर में आठवीं मंजिल से गिरकर 23 वर्षीय अंजलि थापा की मौत के मामले में पुलिस ने लिव-इन पार्टनर अजय मुंडे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की FIR दर्ज की है.

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इंदौर में युवती की मौत के मामले में प्रेमी पर FIR.(Photo:ITG)
इंदौर में युवती की मौत के मामले में प्रेमी पर FIR.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के इंदौर में आठवीं मंजिल से गिरकर 23 वर्षीय युवती की मौत के मामले में पुलिस ने उसके लिव-इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मृतका अंजलि थापा के पार्टनर अजय मुंडे पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. ये चोटें घटना से करीब 24 घंटे पहले की बताई गई हैं. तकनीकी साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस को अंजलि के साथ मारपीट और प्रताड़ना किए जाने की जानकारी मिली.

24 अक्टूबर को आठवीं मंजिल से गिरी थी युवती

दरअसल, 24 अक्टूबर को तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के पलाश परिसर की आठवीं मंजिल से गिरकर अंजलि थापा की मौत हो गई थी. वह फ्लैट नंबर 801 में अपने लिव-इन पार्टनर अजय मुंडे के साथ रह रही थी. दोनों कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम से इंदौर आए थे और दोस्तों के यहां किराए पर रह रहे थे.

घटना के बाद पुलिस ने फ्लैट की जांच की थी. इस दौरान वहां शराब की बोतलें और खाली गिलास मिले थे. पुलिस ने घटनास्थल से मिले तकनीकी साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों को जांच में शामिल किया.

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प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

जांच के आधार पर पुलिस ने अजय मुंडे के खिलाफ BNS की धारा 108 के तहत FIR दर्ज की है. डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, मामले में आगे की जांच की जा रही है. पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर घटना की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है.

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