सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. अस्पतालों और स्कूलों के आसपास पटाखों पर रोक रहेगी. वीडियो में जानें सभी डिटेल्स.