दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर की गई मानहानि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. उन्होंने कहा कि नोटिस अचानक ही आया, लिहाजा उत्तर के लिए समुचित समय नहीं मिला. वहीं केजरीवाल और आतिशी के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सोमवार को सुनवाई पर सहमति जताई जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई तय कर दी.
राजीव बब्बर के वकील की दलील
आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर की वकील ने कहा कि हमने इस मामले में कैविएट लगाया है लेकिन रजिस्ट्री ने इसकी सूचना हमें नहीं दी. माथुर ने कहा कि हमारी कैविएट के बावजूद रजिस्ट्री ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी और ना ही याचिका की कॉपी मिली. हमें तो कहीं और से सूचना मिली तो हम कोर्ट आ पाए हैं, लिहाजा हमें जवाब देने को समय चाहिए.
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हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
दरअसल अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुड़े केजरीवाल और आतिशी के बयान पर राजीव बब्बर ने आपराधिक मानहानि मामला दर्ज कराया था. इस मामले में केजरीवाल और आतिशी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसके बाद दोनों नेताओ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है.
उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था. केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर 3 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है.
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