पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके अलावा पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है. हालांकि, अभी ईडी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसपर भी सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर सीबीआई रिमांड के खिलाफ जो याचिका है अगर उसमें सुनवाई करनी है तो आपको रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर करनी होगी.
In a setback for senior Congress leader P Chidambaram, the Supreme Court on Monday dismissed his appeal against a Delhi High Court order denying anticipatory bail in a case filed by the Central Bureau of Investgation over the INX Media scam. Supreme Court said since Chidambaram was already in the custody of the CBI, his plea against the Delhi HC order dismissing anticipatory bail was infructuous.