सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शारदा चिट फंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी समेत कोई भी कड़ी कार्रवाई न की जाए. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए. हालांकि, इस दौरान सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. वहीं ममता बनर्जी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैतिक जीत बताया है. देखें वीडियो.