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युगांडा की महिला से गैंगरेप मामला, दो लोगों को 30 वर्ष कारावास की सजा

दिल्ली की एक कोर्ट ने युगांडा की एक महिला का अपहरण और गैंगरेप करने के मामले में दो युवकों को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इससे दुनिया में भारत की बदनामी हुई है और दोनों को कठोर सजा मिलनी चाहिए.

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दिल्ली की एक कोर्ट ने युगांडा की एक महिला का अपहरण और करने के मामले में दो युवकों को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इससे दुनिया में भारत की बदनामी हुई है और दोनों को कठोर सजा मिलनी चाहिए.

एडिशनल सेशन जज वीरेन्द्र भट्ट ने दिल्ली निवासी राजकुमार और दिनेश शर्मा को 30 वर्ष कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया.

उन्होंने कहा कि दोषी करार दिए गए दोनों व्यक्ति भूखे भेड़िये के समान थे और एक अकेली विदेशी महिला को सड़क पर देखकर उन्होंने उसे निशाना बनाया, जो यह दर्शाता है कि इन्हें हमारे देश के सम्मान की कोई चिंता नहीं है. इनके इस कृत्य से दुनिया की नजरों में भारत की छवि खराब हुई है और ऐसी घटनाओं से देश की बदनामी होती है.

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कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से दोनों ने अपराध को अंजाम दिया उससे यह स्पष्ट है कि वे क्रूर अपराधी है और उन्हें एक महिला के सम्मान की कोई चिंता नहीं है.

- इनपुट भाषा

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