बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों विकास यादव, विशाल यादव और सुखेदव पहलवान को हत्या का दोषी माना. कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में दोषियों की सजा कम करने की अपील खारिज कर दी.
It's a huge relief: Neelam Katara on SC upholds conviction of all 3 accused in Nitish Katara murder case
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निचली अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास-विशाल की सजा 30-30 साल और सुखदेव पहलवान की सजा 25 साल कर दी थी. सजा कम करने की तीनों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. — ANI (@ANI_news)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दोषियों की अपील में कोई दम नहीं है. हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 16 फरवरी 2002 को एक शादी के दौरान से नीतीश कटारा का अपहरण कर और सुखदेव पहलवान ने हत्या कर दी थी.
नीतीश कटारा के यादव बंधुओं की बहन भारती यादव से प्रेम संबंध थे, जिसके चलते नीतीश की हत्या की गई.