scorecardresearch
 

मालेगांव धमाका केस में साध्वी को बरी करने पर कोई आपत्ति नहीं: NIA

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई की विशेष अदालत से कहा कि वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है.

Advertisement
X
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई की विशेष अदालत से कहा कि वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है.

एनआईए के विशेष अभियोजक अविनाश रसाल ने कहा, 'हमने उन्हें बरी किए जाने की याचिका पर आपत्ति नहीं जताई है और आरोपपत्र में हमने कहा है कि उनके खिलाफ अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं हैं.' साध्वी प्रज्ञा ने इस महीने की शुरूआत में अदालत का दरवाजा खटखटाकर मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए जाने की मांग की थी.

उन्होंने कहा कि अदालत 29 मई को मामले की सुनवाई कर सकती है.

साध्वी ने तीन मई को विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इसके पहले 25 अप्रैल को बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था, 'प्रथमदृष्ट्या उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है. पिछले वर्ष दायर आरोपपत्र में एनआईए ने मामले में साध्वी और पांच अन्य के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे जबकि मकोका के तहत आरोप लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित सभी दस आरोपियों पर से हटा लिए गए थे.

Advertisement

एजेंसी ने कहा था कि जांच के दौरान साध्वी और पांच अन्य के खिलाफ ‘‘पर्याप्त साक्ष्य पाए गए थे।’’ नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितम्बर 2008 को एक मोटरसाइकिल में हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और करीब सौ अन्य लोग जख्मी हो गए थे.

 

Advertisement
Advertisement