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नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध को रेप मानने की याचिका पर सुनवाई पूरी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा

इस मामले में कानून के प्रावधानों में एक अपवाद कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल के बीच उम्र की पत्नी से संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा.

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SC में सुनवाई पूरी
SC में सुनवाई पूरी

नाबालिग से विवाह और उससे शारीरिक संबंध बनाना रेप है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नाबालिग से विवाह और शारीरिक संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में लाने की मांग की गई थी. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. अब कोर्ट को ये तय करना है कि रेप है या नहीं.

इस मामले में कानून के प्रावधानों में एक अपवाद कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल के बीच उम्र की पत्नी से संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा.

केंद्र सरकार ने कोर्ट मे कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि संसद ने को देखते हुए इस कानून को नहीं छेड़ा है. सरकार ने पक्ष रखा है कि कोर्ट इसमें दखल न दे, ये काम संसद का है और उसी पर छोड़ा जाना चाहिए.

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