राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इसके अलावा हम चाहेंगे कि बाकी इलाकों में दुकानों और दफ्तरों को खोला जाए. गतिविधियां शुरू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक हम काम करेंगे.
अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे पर अन्य राज्यों से चीफ सेक्रेटरी स्तर पर बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते जिस तरह से मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, उससे हमारे देश की दुनिया में बदनामी हुई है. यह देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है.
'आजतक' से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि जो मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य नहीं जा पाएंगे उन्हें श्रमिक स्पेशल बस के जरिये भेजने की व्यवस्था शुरू की है. हमने अन्य राज्यों से यही बात कही है कि वो राजस्थान के श्रमिकों को भेजने का भी इंतजाम करें.
अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राज्य में पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि सड़क पर किसी को नहीं दिखऩा चाहिए. जो सड़क पर दिखे उसे प्रशासन गाड़ी बैठाए उसे उसके राज्य की सीमा पर छोड़े.
राजस्थान सरकार ने जारी की रियायतों की सूची
लॉकडाउन 4.0 में सभी राज्य रियायत दे रहे हैं. राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कई रियायतों का ऐलान किया है. इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है. लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है.
क्या-क्या मिली रियायत
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है. ऑरेंज जोन में बस रिक्शा टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है. छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे. वहीं बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे. बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा.
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राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे. वहीं शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी.
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शादी समारोह में नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा. अगर शादी समारोह में 50 से ज्यादा आदमी आए तो जुर्माना लगेगा. इसके अलावा राजस्थान में सब कुछ प्रतिबंध से बाहर है.
रात में जारी रहेगा कर्फ्यू
हालांकि शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक कर्फ्यू जारी रहेगा. राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी. वहीं कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्टी, राजनीतिक और धार्मिक सभा पर बंदिश जारी रहेगी.
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राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कर्फ्यू एरिया और कंटेनमेंट जोन में कोई आवागमन नहीं होगा. इन इलाकों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी. रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति नहीं है. रेड जोन में सड़क मार्ग अभी नहीं खुलेगा.