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'अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, बुलडोजर जस्टिस अस्वीकार्य', बोला सुप्रीम कोर्ट

'अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, बुलडोजर जस्टिस अस्वीकार्य', बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है. किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. शासन मनमाने तरीके से घर नहीं गिरा सकता. राज्य में कानून का राज्य होना चाहिए. आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते. देखें वीडियो.

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