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VIDEO: एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले कार ड्राइवर पर लगा जुर्माना, DL कैंसिल

केरल के त्रिसूर में सायरन और हॉर्न देने के बाद भी एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर कार मालिक के ऊपर 6,250 रुपये का जुर्मान लगाते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया है.

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एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले पर लगा 2.5 लाख का जुर्माना
एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले पर लगा 2.5 लाख का जुर्माना

केरल में त्रिशूर के एक एक शख्स को सड़क पर अमानवीय व्यवहार दिखाने के चलते कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. पुलिस ने शख्स पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. सायरन और हॉर्न देने के बाद भी एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर कार मालिक के ऊपर 6,250 रुपये का जुर्मान लगाते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था जो खूब वायरल हो रहा है.

घटना 7 नवंबर को चलाकुडी में हुई थी. कथित तौर पर वाहन पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रहा था. एंबुलेंस ड्राइवर द्वारा शेयर किए गए डैशकैम फुटेज में दो लेन वाली सड़क पर एम्बुलेंस दो मिनट से अधिक समय तक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ का पीछा करती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में दिखता है कि कार ड्राइवर एम्बुलेंस के आगे निकलने के हर प्रयास को रोके हुए हैं. इधर, एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है और उसका सायरन भी बज रहा है.

अधिकारियों ने कार ड्राइवर की नंबर प्लेट से उसकी पहचान की. इसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का आरोप लगा है.

बता दें कि  मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. 

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