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महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में फिलहाल कार्रवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ फिलहाल किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने लोकपाल की शक्तियों की सीमा तय करने के लिए नोटिस जारी किया है और तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. (Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. (Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ फिलहाल किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अभी लोकपाल सीबीआई को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए नहीं कह सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नोटिस सिर्फ इस बात को तय करने के लिए जारी किया गया है कि लोकपाल की शक्तियों की सीमा क्या है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की पीठ ने लोकपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा, सीबीआई और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी जिसमें लोकपाल से कहा गया था कि वो 60 दिन के भीतर तय करे कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी जाए या नहीं. 

महुआ मोइत्रा की मामले में जांच की मांग

CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और लोकपाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार पेश हुए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने लोकपाल की शक्तियों को लेकर जो कहा उससे CBI सहमत है लेकिन महुआ मोइत्रा की इस मामले में जांच होनी ही चाहिए.

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महुआ मोइत्रा के वकील ने रखी ये मांग

लोकपाल की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हमें किसी व्यक्ति को लेकर कोई मुद्दा नहीं है. हम यहां हाईकोर्ट के लोकपाल को लेकर दिए गए आदेश पर सुनवाई चाहते हैं. महुआ मोइत्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखने की मांग की. 

यह भी पढ़ें: कैश फॉर क्वेरी: महुआ मोइत्रा से जुड़े केस पर HC का लोकपाल को निर्देश- दो महीने में चार्जशीट पर करें फैसला

ये सवाल उठाया गया कि क्या लोकपाल दलीलें सुन सकता है और आरोपी सरकारी कर्मचारी को नोटिस जारी कर सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट के ये कहने के बाद कि लोकपाल मिनी ट्रायल नहीं कर सकता इस सवाल को भी लोकपाल ने SC मे चुनौती दी है. लोकपाल के सामने जांच और पूछताछ की प्रक्रिया क्या है? इस पर SC ने कहा कि ये मुद्दे पहली बार सामने आए हैं. 

CJI ने कहा कि लोकपाल की शक्तियों और लोकपाल की शक्तियों पर वैधानिक सीमाओं और लोकपाल के अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर व्यापक रूप से विचार करना होगा.

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