सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. विकास यादव, 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद 25 साल की सजा काट रहा है.
23 साल पहले 2002 में हुए इस हत्याकांड के दोषी विकास यादव को पहले मां की बीमारी के लिए जमानत मिली थी. अब उसने अपनी शादी के लिए जमानत पर रिहा करने की अर्जी लगाई है, जो 5 सितंबर को तय है.
जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने 29 जुलाई से 26 अगस्त तक सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि वह मां की सेवा करेगा और घर से बाहर तभी जाएगा, जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत होगी.
सजा माफी की अर्जी...
विकास यादव की सजा माफी के मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. दोषी विकास यादव 25 साल की सजा में से 23 साल काट चुका है. उसकी सजा माफी की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सजा सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, तो आपकी अर्जी पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करे.
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शादी के लिए जमानत की मांग
विकास यादव ने अपनी शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है. उसकी शादी 5 सितंबर को तय है. पहले उसने जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने अपनी मां की बीमारी के लिए गुहार लगाई थी, जिन्होंने इस मामले को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा था.