दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को I-PAC डायरेक्टर और सह-संस्थापक विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. इस दौरान ईडी ने अदालत में जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया.
पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद चंदेल को बेल मिली है. अदालत ने जांच अधिकारी (IO) के बयान का हवाला देते हुए कहा, 'जांच के दौरान विनेश चंदेल ने सहयोग किया. ऐसे में ईडी के अधिकारों और दलीलों को प्रभावित किए बिना एजेंसी जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रही है'.
हालांकि, ईडी ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाने की मांग की. इसके बाद अदालत ने बेल देते हुए कहा कि चंदेल सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. वह जांच में सहयोग करेंगे. साथ ही सभी जानकारियां साझा कराते हुए जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेंगे.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विनेश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. पिछ्ली सुनवाई में पाटियाला हाउस कोर्ट ने विनेश चंदेल की जमानत याचिका पर ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान विनेश चंदेल की जमानत का ईड ने विरोध नहीं किया और फिर अदालत ने उन्हें बेल दे दी.