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गोवा अग्निकांड: एक और आरोपी गिरफ्तार, सीएम का आदेश- सभी अवैध क्लब गिराए जाएं

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के को-ओनर अजय गुप्ता को पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली से हिरासत में ले लिया. क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हादसे के तुरंत बाद देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए.

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गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई. (Photo: AP)
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई. (Photo: AP)

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने एक और आरोपी अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया है. उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. इससे पहले जब पुलिस टीम अजय गुप्ता के घर पहुंची थी तो वह फरार पाया गया था. पुलिस ने कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया और मंगलवार को उसे हिरासत में ले लिया.

बता दें कि गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को फायर शो के दौरान भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए. गोवा पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों के पासपोर्ट तत्काल रद्द करने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पत्र लिखा है. नाइट क्लब के अन्य मालिकों- गुरुग्राम के अजय गुप्ता और ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ था, ताकि वे भारत छोड़कर भाग ना सकें. 

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना को गंभीर प्रशासनिक और नैतिक चूक बताते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य में संचालित सभी अवैध क्लब, बार और मनोरंजन स्थलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि गोवा की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और जो भी प्रतिष्ठान सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें बिना देरी सील किया जाए या गिराया जाए.

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यह भी पढ़ें: गोवा आग: विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ीं, इंटरपोल का नोटिस जारी, क्लब पर भी चला बुलडोजर

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए गोवा पर्यटन विभाग ने वागाटोर में लूथरा ब्रदर्स के अवैध बीच शैक ‘रोमियो लेन’ को जमींदोज कर दिया. सरकारी जमीन पर बने 198 वर्ग मीटर के लकड़ी के ढांचे को दो घंटे में भारी मशीनरी से नेस्तनाबूद किया गया. पुलिस एफआईआर के अनुसार, क्लब में फायर शो के दौरान कोई फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर, इमरजेंसी अलार्म या स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम नहीं था. क्लब शुरू होने से पहले कोई फायर ऑडिट भी नहीं हुआ था.

गोवा सरकार ने नाइटक्लब, बार, रेस्तरां, होटल, बीच शैक व इवेंट वेन्यू पर रैंडम जांच के लिए नई समिति बनाई है. इसमें जीसीएस अधिकारी (अध्यक्ष), पुलिस इंस्पेक्टर, फायर ऑफिसर, पीडब्ल्यूडी व बिजली विभाग के इंजीनियर शामिल हैं. वे फायर सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट, इमरजेंसी एग्जिट, वायरिंग, ऑक्यूपेंसी व साउंड नॉर्म्स जांचेंगे और डीएम को मंथली रिपोर्ट सौंपेंगे. राज्य सरकार ने लाइसेंसिंग व सेफ्टी नियमों में सुधार के लिए दूसरी समिति बनाई है. 

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