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आतंकी अफजल गुरु के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हटाया गया कब्जा

मोहम्मद अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले की साजिश में शामिल और मास्टरमाइंड बताया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में उसे फांसी की सजा सुनाई थी और 2013 में उसे फांसी दी गई.

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अफजल गुरु के रिश्तेदार के घर कार्रवाई.
अफजल गुरु के रिश्तेदार के घर कार्रवाई.

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार को अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बने एक अवैध शेड को ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, यह शेड संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु के रिश्तेदारों ने बनाया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि यह शेड सोपोर इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जमीन पर बनाया गया था. राजस्व विभाग की एक टीम ने अभियान चलाकर इस निर्माण को ध्वस्त किया. अधिकारियों के मुताबिक, यह ढांचा सरकारी नियमों का उल्लंघन कर सरकारी जमीन पर बनाया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि अफजल गुरु के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर इस ढांचे का निर्माण किया और उस पर कब्जा किया था. सरकारी जमीन पर नियमों के उल्लंघन को देखते हुए राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की और सोपोर इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाए गए इस ढांचे को हटा दिया.

राजस्व टीम ने की कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, राजस्व विभाग की टीम ने मंगलवार को अभियान चलाकर शेड को ध्वस्त किया. यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर बनाए गए ढांचे को लेकर की गई. अधिकारियों ने कहा कि शेड सरकारी नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया था और इसे हटाया गया. अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था. उसे फरवरी 2013 में फांसी दी गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, उसके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन पर इस ढांचे का निर्माण किया और उस पर कब्जा किया था.

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2001 में संसद पर हुआ था हमला

मोहम्मद अफजल गुरु आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था. दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की प्लानिंग में अफजल गुरु की भूमिका थी और उसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था. अफजल गुरु समेत पांच आतंकियों ने संसद पर हमले को अंजाम दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद 2013 में इसी दिन उसे फांसी दी गई थी.

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