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दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को दी मंजूरी, मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक

दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को दी मंजूरी, मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक

दिल्ली सरकार कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगेगी. सरकार के अनुसार, दिल्ली में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 1973 के बाद से कोई प्रभावी प्रावधान नहीं था. इस नए बिल में सभी प्रकार के निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण की पूरी प्रक्रिया और गाइडलाइन तय की गई है.

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