केंद्रीय गृह मंत्रालय उप राज्यपाल की अनुमति के बिना अन्य राज्यों से प्रति नियुक्ति पर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) में शामिल होने वाले अधिकारियों का वेतन रोक सकता है.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ACB में अन्य राज्यों से अधिकारियों की प्रति नियुक्ति अवैध है अगर इसके लिए उपयुक्त प्राधिकार उप राज्यपाल से औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई है. अधिकारी ने बताया कि अगर सेवा नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है तो केंद्र सरकार संबंधित अधिकारियों के वेतन को रोकने को मजबूर होगी.
अधिकारी ने बताया, 'दिल्ली सरकार में सभी नियुक्तियां नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, दिल्ली के कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय गृह मंत्रालय से होकर आता है.' इस बीच, सूत्रों ने बताया कि डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने दिल्ली एसीबी में अपनी नई जिम्मेदारी को संभालने से इनकार कर दिया है. इस अधिकारी समेत चार अधिकारियों के नामों को बिहार सरकार ने दिल्ली एसीबी में शामिल होने के लिए मंजूरी दी थी.
सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस से भी अधिकारियों के लिए अपील की गई थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाफ की कमी का जिक्र करते हुए किसी अधिकारी को दिल्ली एसीबी में शामिल होने के लिए मुक्त नहीं किया. ताजा विवाद दिल्ली सरकार द्वारा उप राज्यपाल की जरूरी मंजूरी के बिना बिहार से पुलिस अधिकारियों को एसीबी में नियुक्त करने संबंधी कदम को लेकर पैदा हुआ है.
गृह मंत्रालय पहले ही यह साफ कर चुका है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती. दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा है.