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दिल्‍ली सरकार का आदेश, खाली सीटें सार्वजनिक करें प्राइवेट स्‍कूल

दिल्‍ली सरकार ने नया आदेश देते हुए कहा है कि प्राइवेट स्‍कूल अब खाली सीटों की डिटेल सार्वजनिक करें.

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दिल्‍ली सरकार ने प्राइवेट स्‍कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर खाली पड़ी सीटों की जानकारी दें. साथ ही इन सीटों में से कितनी आरक्षित वर्ग के लिए हैं, ये भी लिखा जाना चाहिए.

यह कदम ईडब्‍ल्‍यूएस केटेगरी के बच्‍चों को एडमिशन दिलाने और सीटों की सही जानकारी होने के लिए उठाया गया है.

डायरक्‍टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि ये जानकारी हिंदी और इंग्लिश में नोटिस बोर्ड पर देनी होगी. इतना साफ-साफ लिखा होना चाहिए और नोटिस बोर्ड ऐसी जगह होना चाहिए कि स्‍कूल के बाहर से भी इसे देखा और पढ़ा जा सके.

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'ये ऑर्डर कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है. अब हम ईडब्‍ल्‍यूएस केटेगरी के लिए ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं इसलिए कुछ स्‍कूलों को लगा कि वे ये सूचना अब केवल ऑनलाइन अपडेट करेंगे. पर कई गरीब अभिभावक इंटरनेट चेक नहीं कर पाते हैं. और ऐसी सूचनाओं से वंचित रह जाते हैं. ये ऑर्डर सुनिश्‍चित करेगा कि नोटिस बोर्ड पर सभी सूचनाएं सार्वजनिक हों.'

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यही नहीं दिल्‍ली सरकार के अधिकारी समय-समय पर स्‍कूलों में जाएंगे और इन सूचनाओं को वेरिफाई भी करेंगे. 

 

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