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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की AIPMT परीक्षा, 4 हफ्तों में दोबारा टेस्ट कराए जाने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (AIPMT) परीक्षा रद्द करते हुए चार हफ्तों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (AIPMT) परीक्षा रद्द करते हुए चार हफ्तों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह फैसला परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनाया है.

उल्‍लेखनीय है कि ये याचिकाएं 10 राज्यों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए और आंसर-की का प्रसार हो जाने के कारण दायर की गई थी.

सीबीएसई ने दोबारा परीक्षा कराए जाने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. इसके बाद, न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

आपको बता दें कि की 'आंसर-की' 3 मई को रोहतक में लीक हो गईं थी. एग्जाम से आधा घंटे पहले 90 'आंसर-की' कैंडिडेट्स के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए आने लगीं थीं. इस मामले में पुलिस ने रोहतक से 4 आरोपियों को गिरप्तार किया था.


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