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Indore: भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में 3 को सजा, तीन कर्मचारी कर रहे थे प्रताड़ित

Indore: भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में 3 को सजा, तीन कर्मचारी कर रहे थे प्रताड़ित

इंदौर में भय्यू महाराज की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने एक महिला सहित तीन लोगों को छह साल की सजा सुनाई है. 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी. महिला के भय्यू महाराज पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप था तो वहीं अन्य तीन कर्मचारी उन्हें ब्लैकमेक करके प्रताड़ित कर रहे थे. इंदौर जिला कोर्ट ने मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और शिष्या को दोषी ठहराया है. तीनों को छह-छह साल की सजा हुई है. इंदौर जिला कोर्ट ने तीनों को छह-छह साल की सजा हुई है. इंदौर में भय्यू महाराज खुदकुशी मामले में पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को साल 2019 की जनवरी में गिरफ्तार किया था. देखें वारदात सुपरफास्ट.

Indore district court has convicted three persons including Palak Puranik, Vinayak Dudhade, and Sharad Deshmukh for abetment of suicide criminal conspiracy and extortion of money in spiritual guru Bhaiyyu Maharaj case. All three have been sentenced to six years. Watch this video for detailed information.

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