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विवेक तिवारी हत्याकांड में प्रशांत चौधरी दोषी करार, संदीप सिंह बरी, 21 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

विवेक तिवारी हत्याकांड में लखनऊ कोर्ट ने प्रशांत चौधरी को IPC की धारा 304(2) के तहत दोषी करार दिया. जबकि दूसरे आरोपी संदीप कुमार को बरी कर दिया गया. अब सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा. पढ़ें पूरी खबर.

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इस मामले में प्रशांत चौधरी का साथी संदीप बरी हो गया (फोटो-ITG)
इस मामले में प्रशांत चौधरी का साथी संदीप बरी हो गया (फोटो-ITG)

लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. डीजे कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304(2) के तहत दोषी माना है. वहीं, इस मामले में दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है. प्रशांत चौधरी की सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा.

प्रशांत चौधरी दोषी, संदीप कुमार बरी

विवेक तिवारी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस के दो सिपाहियों प्रशांत चौधरी और संदीप सिंह को आरोपी बनाया गया था. दोनों के खिलाफ लखनऊ की अदालत में मुकदमा चल रहा था. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. वहीं, दूसरे आरोपी संदीप कुमार को आरोपों से बरी कर दिया गया है.

कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशांत चौधरी की सजा पर सुनवाई होगी. अदालत 21 सितंबर को सजा का ऐलान करेगी. धारा 304(2) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सजा की अवधि को लेकर फैसला अदालत सुनाएगी. इस मामले में संदीप कुमार को बरी किए जाने के साथ उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा समाप्त हो गया है

साल 2018 में हुई थी विवेक तिवारी की हत्या

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यह मामला 28 सितंबर 2018 को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में हुई घटना से जुड़ा है. एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना के वक्त वह अपनी महिला सहकर्मी सना खान के साथ वापस जा रहे थे. एफआईआर के मुताबिक, इसी दौरान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे गोमती नगर विस्तार थाने के सिपाहियों ने उन्हें गोली मार दी थी.

इस मामले में प्रशांत चौधरी और संदीप सिंह को आरोपी बनाया गया था. घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. करीब आठ साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

फैसले से असंतुष्ट तिवारी परिवार, हाई कोर्ट में करेगा अपील

फैसले के वक्त विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी भी कोर्ट में मौजूद थीं. कोर्ट ने एक आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया, जबकि दूसरे आरोपी संदीप कुमार को बरी कर दिया. इस फैसले पर विवेक तिवारी के परिवार ने असंतोष जताया है. पत्नी कल्पना तिवारी और साले विष्णु तिवारी ने आज तक से बातचीत में कहा कि आठ साल के लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला. परिवार ने कोर्ट के फैसले को अन्याय जैसा बताया है.

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कल्पना तिवारी और विष्णु तिवारी ने कहा कि प्रशांत चौधरी एक ट्रेंड व्यक्ति था. ऐसे में उसने गोली चलाई, तो उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी कैसे करार दिया गया? परिवार ने दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी किए जाने पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि संदीप ने प्रशांत चौधरी को गोली चलाने से रोकने के लिए क्या किया था? गोली चलने के बाद उसने विवेक तिवारी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? परिवार ने कहा कि इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए.

विवेक तिवारी के परिवार ने साफ किया कि वे लखनऊ कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. कल्पना तिवारी और विष्णु तिवारी के मुताबिक, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी उनके साथ अन्याय हुआ है. परिवार अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा. उनका कहना है कि आठ साल के इंतजार के बाद भी उन्हें वह न्याय नहीं मिला, जिसकी उन्हें उम्मीद थी.

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