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ओडिशा: सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे होली, नहीं निकलेगी डोला यात्रा 

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर ओडिशा सरकार ने होली और डोला यात्रा समारोह को लेकर नया आदेश जारी किया है. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होली मनाने पर प्रति​बंध लगाया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • डोला यात्रा को लेकर भी जारी सख्त आदेश 
  • सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे होली 

ओडिशा सरकार ने आदेश दिया है कि 28 और 29 तारीख को होली का त्योहार पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा. लोग अपने घरों में केवल परिवार के सदस्यों के साथ होली मना सकते हैं. सार्वजनिक सड़कों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये त्योहार मनाने की अनुमति नहीं है. 

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नगर आयुक्त और कलेक्टर धार्मिक स्थानों और मंदिरों में प्रवेश को लेकर कोई भी ​उचित निर्णय ले सकते हैं. वहीं डोला मेलों में एक निश्चित लोगों की संख्या के साथ अनुमति दी जा सकती है. 'होली' और 'डोलयात्रा' दोनों ही त्योहार ऐसे हैं, जहां लोग एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं.

एक दूसरे के रंग लगाने के दौरान संपर्क में आते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद मुश्किल है. इससे वायरस के संक्रमण का खतरा और भी तेजी से बढ़ने की संभावना थी. विशेष राहत आयुक्त ने आदेश में कहा है कि राज्यभर में डोला यात्रा और उससे जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ मंदिरों में धार्मिक आयोजन पहले की तरह जारी रहेंगे. स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, नगर आयुक्त और कलेक्टर धार्मिक स्थानों और मंदिरों में प्रवेश को लेकर कोई भी ​उचित निर्णय ले सकते हैं.

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