कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों स्टेकहोल्डर्स के लिए PF अकाउंट में आंशिक विड्रॉल के नियमों को बेहद आसान और ट्रांसपैरेंट बना दिया है. नए नियम के तहत अब बीमारी,बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर खरीदने या बनवाने जैसे कामों के लिए पैसा निकालने का नियम बदल चुका है.
ईपीएफओ की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब एडवांस क्लेम को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें आवश्यक जरूरतें, आवास जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं. अब आइए जानते हैं कि नए नियम में क्या-क्या बदल चुका है और आप पीएफ अकाउंट से एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं.
बीमारी के लिए कितनी बार PF का पैसा निकाल सकते हैं
अगर मेडिकल इमरजेंसी या इलाज के लिए पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं तो आप जितनी बार चाहें, उतनी बार PF से पैसा निकाल सकते हैं.
बच्चों के पढ़ाई के लिए कितनी बार पीएफ निकाल सकते हैं
उच्च शिक्षा या पढ़ाई के खर्च के लिए पूरी सर्विस के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 बार ही PF से एडवांस लिया जा सकता है.
शादी के लिए कितना निकाल सकते हैं पीएफ
अगर आप अपनी शादी, बच्चों की शादी या भाई-बहन की शादी कराना चाहते हैं और उसके लिए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पूरी सर्विस के दौरान 5 बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
घर के लिए कितना पीएफ निकाल सकते हैं
घर/प्लॉट खरीदना, मकान बनवाना, होम लोन की किस्त चुकाना या घर की मरम्मत/रिनोवेशन के लिए आप पीएफ से 5 बार एडवांस पैसा निकाल सकते हैं. वहीं इमरजेंसी के लिए आप सर्विस के दौरान सिर्फ 2 बाद पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं.
कितना निकाल सकते हैं पीएफ एडवांस?
EPFO के नए सर्कुलर के अनुसार, पात्र सदस्य संबंधित कैटेगरी की शर्तों के तहत अपने कुल EPF बैलेंस का 75% तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए सदस्य का 12 महीने तक ईपीएफ का मेंबर होना जरूरी है.