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खान सर के मामले में आ गई सुनवाई की नै तारीख, कोर्ट ने केस डायरी मांगी

पटना की अदालत ने शिक्षक और यूट्यूबर खान सर उर्फ फैजल खान को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 20 जून तय की है. पुलिस से आपराधिक रिकॉर्ड और अद्यतन केस डायरी भी मांगी गई है. मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है.

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File Photo ITG
File Photo ITG

फैजल खान (खान सर) को पटना व्यवहार न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई 20 जून को की जाएगी. तब तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े दोनों गिरफ्तार गार्डों की केस डायरी भी तलब की है. न्यायालय ने जांच से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले के तथ्यों का परीक्षण किया जा सके.

फैजल खान की ओर से दायर बेल पिटीशन पर हुई सुनवाई के बाद आए इस आदेश को उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जहां अदालत जांच से जुड़े दस्तावेजों और केस डायरी का अवलोकन करेगी. मामले पर सभी पक्षों की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

यह मामला पिछले सप्ताह पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है. आरोप है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर ने अपने सुरक्षा गार्डों को भीड़ पर फायरिंग करने के लिए कहा था.

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मामले में खान सर का नाम भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी में शामिल किया गया है. इस बीच, इसी घटना से जुड़ी जवाबी प्राथमिकी में नामजद ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

पुलिस के अनुसार, 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हिंसा भड़क गई थी. आरोप है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े 15 से 20 लोगों के एक समूह ने संस्थान में तोड़फोड़ की, पथराव किया और सुरक्षा गार्ड चुन-चुन पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया. अब मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जब अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और केस डायरी की समीक्षा करेगी.

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