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HC का फरमान: गाड़ी चलाते समय फोन पर की बात तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

भारत में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है. इसकी एक बड़ी वजह गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना भी है. इस बीच खबर आई है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में बात करने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

भारत में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है. इसकी एक बड़ी वजह गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना भी है. इस बीच खबर आई है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में बात करने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए.

राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे मोबाइल का उपयोग कर की तस्वीर लें और इसे RTO को फॉरवर्ड कर दें. ताकी RTO ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर सकें.

कोर्ट ने ये निर्देश एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) की शिकायत के बाद जारी किया है. पुलिस अधिकारी की ओर से कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लोग बड़ी संख्या में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं.

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TOI की खबर के मुताबिक, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और रामचंद्र सिंह झाला की बेंच ने ट्रैफिक पुलिस को कहा, 'आप सुनिश्चित करें कि कोई भी ड्राइविंग के वक्त फोन इस्तेमाल ना करे. ऐसा करते जो भी मिले, उसकी फोटो खींचकर बाकी डीटेल्स के साथ आरटीओ को भेजें और उसका लाइसेंस कैंसल करवाएं.'

माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकेगी. हालांकि इसको लेकर पहले भी सरकारों की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है लेकिन कोई सख्त नियम न होने के चलते लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, ड्राइविंग के वक्त फोन का इस्तेमाल करने से दुर्घटना की संभावना चार गुना बढ़ जाती है. दुनियाभर में इस तरह से होने वाले ऐक्सिडेंट की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है. 

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