अमेरिका में अब थमेगा बंदूकों का आतंक, सीनेट में गन कंट्रोल बिल पास

Gun Control Bill in US: अमेरिका में बंदूकों का आतंक बढ़ रहा है. बीते वक्त में कई शूटिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें मासूसों की जान गई है. अब इनपर कंट्रोल लग सकता है.

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गन कंट्रोल बिल की मांग लंबे वक्त से हो रही है गन कंट्रोल बिल की मांग लंबे वक्त से हो रही है

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 जून 2022,
  • अपडेटेड 9:05 AM IST
  • अमेरिका में 18 साल के ऊपर के शख्स को बंदूक रखने का अधिकार
  • इस साल मई तक 212 मास शूटिंग की घटनाएं सामने आईं

Gun Control Bill in US: अमेरिका में बढ़ रहीं शूटिंग की घटनाओं के बीच अहम बिल पास हो गया है. यूएस सीनेट में गन कंट्रोल बिल को पास करा लिया गया है. इस बिल की अमेरिका में लंबे वक्त से मांग उठ रही है. अब गन कंट्रोल बिल को अमेरिकी संसद में भेजा जाएगा. यहां स्पीकर नैन्सी पेलोसी (Nancy Pelosi) पहले ही इसको लेकर आवाज बुलंद करने की बात कह चुकी हैं.

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अमेरिकी संसद में Gun Control Bill के पास होने के चांस ज्यादा हैं. यहां अल्पसंख्यक नेता केविन मैकार्थी रिपब्लिकन पार्टी से इस बिल के विरोध में वोटिंग करने को कह रहे हैं. हालांकि, सदन में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद ज्यादा है. इसलिए इस विरोध का असर शायद ही पड़े.

हालांकि, इस बिल में उन सभी नियमों का जिक्र नहीं है जिनकी बात राष्ट्रपति जो बाइडेन करते रहे हैं. लेकिन फिर भी संसद में पास होने के बाद इसपर बाइडेन तुरंत साइन कर सकते हैं.

गन कंट्रोल बिल जब पास होकर कानून बन जाएगा तो अमेरिका के आम लोगों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है. दरअसल, बीते दिनों बंदूकों के दुरुपयोग की की घटनाएं सामने आई हैं, इसमें मासूसों ने जान गंवाई है. बंदूकधारी खुलेआम आम लोगों को निशाना बनाते थे, ऐसी घटनाएं बढ़ने से हर कोई चिंता में था.

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अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाओं के आंकड़े डराने वाले हैं. इस साल मई तक 212 मास शूटिंग की घटनाएं सामने आई थीं. ज्यादातर में किसी सिरफिरे हत्यारे ने गन उठाई और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार डाला.

अमेरिका का गन कल्चर उतना ही पुराना है जितना कि अमेरिका का संविधान. 1791 में अमेरिका के दूसरे संविधान संशोधन में सभी नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार दे दिया गया था. अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि देश की स्वाधीनता सुनिश्चित रखने के लिए हथियार रखना और उसे लेकर चलना नागरिकों का अधिकार है. इस वजह से 18 साल से ऊपर के हर अमेरिकी नागरिक को अपने पास बंदूक रखने की छूट खुद संविधान ने दी है बशर्ते वो मानसिक रूप से बीमार ना हो

 

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